न हिंसा हो-न हेट स्पीच, नूंह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा

नई दिल्ली। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई हिंसा या हेट स्पीच ना हो। याचिकाकर्ता की ओर से रैली और भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नूंह समेत हरियाणा के अन्य इलाकों में हुए बवाल में अभी तक 6 की मौत हो गई है। वकील सीयू सिंह ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को मेंशन किया था।
वकील सीयू सिंह ने सर्वोच्च अदालत से मांग की है कि वहां लगातार भडक़ाऊ भाषण हो रहे हैं, हमारी मांग है कि रैली, प्रदर्शन, भाषणों और सभाओं पर रोक लगाई जाए। अदालत ने पूछा कि कौन-सी रैली में भडक़ाऊ भाषण दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हेट स्पीच पर पीठ का फैसला है, हम आदेश दे रहे हैं कि कोई हेट स्पीच ना हो। ये प्राधिकार और सरकार सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा या हेट स्पीच ना हो। हम इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।
अदालत ने कहा कि हमने अखबारों में देखा है, कई जगह हिंसा हुई है। कोर्ट ने कहा है कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाने की जरूरत है तो लगाएं, सीसीटीवी और वीडियो को रिकॉर्ड में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें कि सोमवार को नूंह में हिंसा हुई थी, शोभायात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद ये बवाल शुरू हुआ था। नूंह से होती हुई ये हिंसा गुरुग्राम और आसपास के इलाके में फैल गई। अबतक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा पुलिस ने जानकारी दी है कि अभी तक नूंह हिंसा मामले में 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के चार जिलों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है। गुरुग्राम में स्थिति सामान्य करने की कोशिश हो रही हैं, स्कूल-कॉलेज-मॉल सब खुले हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी तरह की अफवाह में ना आएं और सोशल मीडिया पर कुछ भडक़ाऊ शेयर ना करें।

 

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