पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया के साथ धक्का-मुक्की, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किए निर्देश

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ पेशी के दौरान बदसलूकी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि सिसोदिया को पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए।
आपको बता दें कि सुनवाई से पहले कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों को चार्जशीट की डिजिटल कॉपी हार्ड डिस्क के जरिए मुहैया कराई जाए। मनीष सिसोदिया के साथ कोर्ट परिसर में पूछताछ के दौरान बदसलूकी का मामला सामने आया था। जिसमें एक पुलिसकर्मी को उनकी गर्दन पकड़ते हुए देखा गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर भी कोर्ट में चर्चा हुई।
हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि सिसोदिया के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं हुई। पुलिस ने अपनी सफाई देते हुए कोर्ट में कहा कि सिसोदिया को सुरक्षा कारणों के चलते जल्द से जल्द गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे।
दिल्ली में लागू की गई नई आबकारी नीति मामले में पहले सीबीआई और फिर ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्जकर उनकी गिरफ्तारी हुई। पिछले कई महीने से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जेल में हैं। इस दौरान कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मनीष सिसोदिया को लेकर अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को इस मामले को लेकर नोटिस भेजा है। जिसके बाद 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

 

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