सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर मामले को लेकर यूपी सरकार को फटकारा, कहा- सजा देने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल न करें गिरफ्तारी का अधिकार

Supreme Court reprimands UP government over Zubair case, says do not use right of arrest as a tool to punish

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर को लेकर सोमवार को डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर मामले को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर के खिलाफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का लगातार गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में अंतरिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

बता दें कि 20 जुलाई को हुई सुनवाई में मोहम्मद जुबैर को दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि गिरफ्तारी के पॉवर का इस्तेमाल जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत पर रहने के दौरान ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की दलील को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि बोलने पर रोक लगाने का आदेश फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कम करता है।

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