अनलॉक-2 : मुख्य सचिव ने जारी की गाइडलाइन, यूपी में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

यूपी के कन्टेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के आधार पर उत्तर प्रदेश ने भी अनलॉक-2 केे लिए गाइडलाइन जारी कर दी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक यूपी के कन्टेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कन्टेनमेंट जोन को छोडक़र बाकी सभी जगह अनलॉक पार्ट टू की व्यवस्था लागू होगी। यूपी सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइन को ही लागू करते हुए सूबे में स्कूल और कॉलेज को 31 जुलाई तक बंद रखा है, जबकि रात्रिकालीन कफ्र्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। हालांकि मेरठ मंडल में यह समय रात के आठ बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।
ये सब रहेंगे बंद
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, अंतरराष्टï्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमाहाल एंड मल्टीप्लेक्सेज, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल। इसके अलावा सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

सीएम योगी की अपील पूरी सतर्कता बरतें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि अनलॉक टू में भी लोग पूरी तरह से सतर्कता बरतें। उन्होंने अधिकारियों से भी नियमों का अनुपालन सख्ती से करवाने का निर्देश दिया।

कफ्र्यू के दौरान बस इन्हें मिलेगी छूट
रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान किसी भी तरह के वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल जरूरी गतिविधियों को छोडक़र, जिनमें औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राज्यकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग, अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से जाने वाले भी शामिल होंगे। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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