यूपी के थानों से 60 दिन में हटेंगे जब्त वाहन : अवस्थी

लखनऊ। कानून-व्यवस्था के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त बनाये जाने तथा थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों को हटवाने के लिए अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कई कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने यातायात निदेशालय से हर जिले में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्ययोजना मांगी है। कहा है कि सभी थाने में जमा जब्त वाहनों के मामलों का अभियान चलाकर कोर्ट से अनुमति लेकर निस्तारण कराया जाए। जिलों के पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 60 दिनों में थाना प्रांगण में कोई भी जब्त वाहन न रहे। यदि ऐसे वाहनों का समयबद्ध निस्तारण न हो सके, तो ऐसे वाहनों के लिए प्रशासन के सहयोग से अलग स्थान चिन्हित किया जाये और वाहनों को वहां रखवाया जाये।

अवस्थी ने यूपी 112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हेकिल) के माध्यम से नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सभी पुलिस आयुक्तों व जिलों के एसपी को समीक्षा कर जिलेवार कार्ययोजना बनाकर जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। खनन, शराब, पशु, वन व भू-माफिया को गैंगेस्टर एक्ट में चिन्हित कर जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके अलावा प्रत्येक थाने के टाप 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा उन पर सतर्क दृष्टिï रखने का निर्देश भी दिया है। चिन्हित अपराधी यदि किसी जिले में भी अपराध करता है तो संबंधित थाने व जिले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। उन्होंने अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो अग्निशमन केंद्र निर्माणाधीन हैं, उनमें कम से कम 50 केन्द्रों को आने वाले 100 दिनों में क्रियाशील किया जाए।

अपर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ अवमानना नोटिस वापस ले ली है। कोर्ट ने याचिका दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आल इंडिया डाक्टर्स एसोसिएशन व डॉ. परवाज उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में त्रिवेदी पर 18 फरवरी 2021 को पारित आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाब मांगा था।

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