बॉम्बे हाईकोर्ट का अनिल देशमुख की प्राथमिकी रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की खंडपीठ ने कहा कि यह खारिज किए जाने लायक है। सीबीआई ने 5 अप्रैल को प्रारंभिक जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 24 अप्रैल को देशमुख और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
देशमुख के वकील अमित देसाई ने भी फैसले पर रोक लगाने और इसके खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 20 मार्च के अपने पत्र में, पूर्व पुलिस प्रमुख परम वीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने मुंबई में बार और रेस्तरां से प्रति माह 100 करोड़ रुपये इक_ा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पूर्व मंत्री ने आरोपों से इनकार किया। खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को इस संबंध में सिंह और अधिवक्ता जयश्री पाटिल सहित कई याचिकाओं का निपटारा किया, जिसमें देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण उनका इस्तीफा और बड़े पैमाने पर राजनीतिक हंगामा हुआ था।

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