सुप्रीम कोर्ट की तगड़ी फटकार, कहा यूपी के अहंकारी अफसर जल्द होंगे गिरफ्तार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के खिलाफ एक कलेक्शन अमीन की सेवा नियमित करने और बकाया भुगतान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की CJI एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी बहुत अहंकारी हैं। CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप इस सबके लायक हैं। आप इस मामले में यहां क्या बहस कर रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को अब तक गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि और अधिक कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट आपके साथ नरम रहा है अपने आचरण को देखें कोर्ट ने कहा कि आप एक कर्मचारी को उसके बकाया से वंचित कर रहे हैं। आपने आदेशों का पालन करने के लिए कुछ नहीं किया कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आपको लेकर बहुत दयालु रहा है आपके पास अदालत के लिए कोई सम्मान नहीं हैं।

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