सुप्रीम कोर्ट में उद्धव को झटका, अब चुनाव आयोग तय करेगा कौन है असली शिवसेना

आयोग के फैसला करने पर रोक लगाने से इंकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में पार्टी के बीच विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी जिसमें किसका मूल पार्टी पर अधिकार या चुनाव चिन्ह हासिल कर सकेगा। जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा ने उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर की गई एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया कि चुनाव आयोग को मामले में आगे बढऩे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कोर्ट शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका का फैसला नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने और पार्टी में बागवत के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई है। दोनों गुट पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया है।

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