यूपी में एस्मा लागू, छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना
उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का है प्रावधान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। योगी सरकार ने राज्य में छह माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। इस निर्णय से अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। जिसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई 2021 तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा एक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है।
आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। इसमें विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। एस्मा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। एस्मा लागू होने के बाद पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार कर सकती है।

अब सामुदायिक केंद्रों को लीज पर देने की तैयारी में एलडीए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। अब एलडीए सामुदायिक केंद्रों को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है। सामुदायिक केंद्रों में शादी बारातों की बुकिंग का काम एलडीए नहीं देखेगा। वहीं यहां तैनात स्टाफ एलडीए के अन्य कार्यों में लगाए जाएंगे। डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने निर्देश दिए हैं कि ई टेंडरिंग करके जितने भी छोटे बड़े सामुदायिक केंद्र हैं, उन्हें लीज पर दे दिया जाए।
ई-टेंडर के जरिये एलडीए सभी सामुदायिक केंद्रों को नई शर्तों व नियमों के तहत लीज पर देगा। इसके निर्देश एलडीए के मुख्य अभियंता इन्दु शेखर सिंह को डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष ने दिए हैं। इन सामुदायिक केंद्रों से एलडीए कई करोड़ राजस्व जहां कमाएगा वहीं संचालन की पूरी जिम्मेदारी व देखरेख का जिम्मा लीज पर लेने वालों का होगा। सिर्फ समय-समय पर एलडीए अफसर उसकी मॉनीटरिंग करेंगे।
डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने एलडीए सचिव पवन गंगवार और मुख्य अभियंता के साथ हुई बैठक में इस प्रस्ताव को गति देने के निर्देश दिए। लीज पर देने के बाद संचालन की जिम्मेदारी संबंधित लीज होल्डर की होगी, लेकिन एक नोडल अफसर नामित किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही होगी। एलडीए के सामुदायिक केंद्र गोमती नगर, जानकीपुरम, अलीगंज, कानपुर रोड सहित तमाम योजनाओं में हैं।

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