बीजेपी विधायक को 11 साल पुराने मामले में सजा, मुचलके पर रिहा

कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की एक अदालत ने 2010 के एक आपराधिक मामले में बीजेपी विधायक देवेन्द्र सिंह राजपूत और उनके सहयोगी कौशल को दोषी ठहराया और एक साल की सजा सुनाई। हालांकि दोषी ठहराने के ठीक बाद दोनों को एक वर्ष के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने दोनों को फैसले की तारीख से 10 दिनों के भीतर डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के समक्ष एक-एक लाख रुपये के बॉण्ड भरने का निर्देश दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दोनों को ‘अच्छे व्यवहार और शांति बनाए रखनेÓ के आधार पर जमानत मिली है। देवेंद्र सिंह राजपूत कासगंज सदर सीट से विधायक हैं। सिंह एवं उनके सहयोगी दोनों मंगलवार को स्पेशल कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए थे, जिसके बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष ने अपना केस स्थापित और साबित किया है। कासगंज के सरकारी वकील एसएस रघुवंशी ने कहा, कोर्ट ने मंगलवार को यह कहते हुए देवेंद्र सिंह और कौशल को दोषी ठहराया था कि अभियोजन ने मुकदमा स्थापित और साबित किया है। बाद में केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के प्रावधानों का लाभ दिया। उन लोगों को प्रोबेशन पर रिहा किया गया।

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